सुपौल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार (तृतीय) की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त हीरा झा उर्फ बाना झा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके अलावे आरोपी को 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किशनपुर थाना कांड संख्या 152/21 सत्रवाद संख्या 375/21 में आरोपी को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड, 27 आर्म्स एक्ट में 05 साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। पांच हजार अर्थदंड नहीं देने पर 01 महीने का साधारण कारावास भुगतनी होगी। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ललन प्रसाद सिंह एवं मो अबु जफर जबकि बचाव पक्ष की ओर से संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।
हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा
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