सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कार्यालय वेश्म, सुपौल में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुपौल, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा समिति के अन्य मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल को निर्देश दिया कि अत्याचार पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं पुलिस अधीक्षक, सुपौल से प्राप्त सभी मुआवजा प्रस्तावों की समीक्षा उपरांत समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में विशेष लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि गवाहों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गवाहों की सूची, बैंक पासबुक, आधार संख्या एवं गवाही की तिथि सहित विवरण जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने हत्या के मामलों में आरोप गठन के पश्चात नियमानुसार अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही अध्यक्ष द्वारा लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक, सुपौल से आग्रह किया गया कि संबंधित थानाध्यक्षों को अपने स्तर से निर्देशित कर समय-सीमा के भीतर अंतिम आरोप पत्र दाखिल कराना सुनिश्चित करें।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित सदस्यों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों, लाभों एवं सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय एवं सहायता मिल सके।

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