सुपौल। पिपरा थाना क्षेत्र में सूखा नशा (स्मैक) के खिलाफ चलाए जा रहे सामाजिक अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में पथरा उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में शुक्रवार को पंचायत द्वारा नशे के कारोबार में संलिप्त एक युवक को दोषी ठहराते हुए कड़ा आर्थिक दंड लगाया गया।
मामला पथरा उत्तर पंचायत वार्ड संख्या 4 का है, जहां स्मैक बेचने के आरोपी सुकन साह के 20 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार को पंचायत द्वारा दोषी पाया गया। पंचायत ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले न कर सामाजिक निर्णय के तहत आर्थिक दंडित करने का फैसला लिया। हालांकि पंचों को चकमा देकर आरोपी युवक पंचायत स्थल से फरार हो गया।
पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि सूखा नशा बेचना समाज के लिए एक जघन्य अपराध है। पंचायत के सदस्यों ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को पुलिस के हवाले करने पर वह कुछ दिनों बाद जमानत पर छूटकर दोबारा उसी धंधे में लग जाता है। इसी कारण पंचायत द्वारा आर्थिक दंड की राशि अधिक रखने पर सहमति बनी।
दंड की राशि समाचार में प्रकाशित न करने की शर्त पर पंचों द्वारा तय की गई। दंड की राशि अदा नहीं किए जाने की स्थिति में आरोपी युवक के दादा के नाम से दर्ज भूमि को गिरवी रखकर जुर्माने की राशि की भरपाई की गई। पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि वसूली गई जुर्माने की राशि का उपयोग समाज के किसी सार्वजनिक कार्य में किया जाएगा।
पंचायत में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने पंचों के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे भविष्य में कोई भी युवक नशा कारोबार में संलिप्त होने से पहले सौ बार सोचने को मजबूर होगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस मामले को लेकर पूर्व में थाना में लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अंततः पंचायत बुलाकर सामाजिक स्तर पर निर्णय लेना पड़ा।

कोई टिप्पणी नहीं