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छातापुर प्रखंड प्रमुख के कार्यकलाप पर पंचायत समिति सदस्यों ने जताया अविश्वास

  • कार्यपालक पदाधिकारी को दो पक्षों से प्राप्त हुए आवेदन, दोनों का जिक्र कर प्रखंड प्रमुख से बैठक निर्धारित करने का किया आग्रह 

प्रखंड कार्यालय में अविश्वास से संबंधित आवेदन देते पंचायत समिति सदस्य।

सुपौल।
जिले की छातापुर प्रखंड प्रमुख आशिया देवी के कार्यकलाप के विरुद्ध पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास व्यक्त करते हुए बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया है। भवेश कुमार सहित 11 एवं संजू देवी समेत कुल 14 पंचायत समिति सदस्यों के हस्ताक्षरित आवेदन बीडीओ को प्राप्त हुए हैं। 

प्राप्त आवेदन के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी ने प्रखंड प्रमुख को पत्र भेज मूल संचिका में बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु कहा है। दिए आवेदन में भवेश कुमार सहित अन्य ने दो बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने हेतु पंचायत समिति की विशेष बैठक आहूत करने की मांग की है। आवेदन के प्रथम बिंदू में प्रखंड प्रमुख द्वारा खुद का सारा कार्य सही से चलाने तथा आवेदक समिति सदस्यों के क्षेत्र में छोटी-छोटी योजना संचालित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं आरोप के दूसरे बिंदू में कृषकों को अनुदानित दर पर खाद बीज आदि नहीं उपलब्ध कराने तथा समय पर अनुदान की राशि खाते में नहीं भेजने का आरोप लगाया गया है। 

दिए आवेदन में बिहार पंचायती राज 2006 संशोधन 2017 की धारा-44(3)(1) का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने हेतु अधियाचना प्राप्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायत समिति की विशेष बैठक आहूत करने की मांग की गई है। वहीं अंजू देवी द्वारा दिए आवेदन में पांच बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कराया गया है। 

अविश्वास प्रस्ताव पारित करने हेतु विशेष बैठक आहूत करने के लिए दिए आवेदन का रोचक पहलू यह है कि प्रखंड प्रमुख के एकल पद हेतु प्रखंड कार्यालय को दो पक्षों से आवेदन प्राप्त हुआ है। एक के आवेदन में एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। जबकि दूसरे पक्ष के आवेदन पर 14 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से प्रखंड प्रमुख को भेजे पत्र में दोनों पक्ष से प्राप्त आवेदन का जिक्र किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पक्ष द्वय के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई है। 

गुरुवार को देर शाम तक प्रखंड कार्यालय परिसर में पक्ष द्वय के समिति सदस्य जमे हुए थे जिनमें यह जानने की उत्सुकता बनी थी कि आखिर किस पक्ष के आवेदन को अविश्वास प्रस्ताव हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेकिन जब पक्ष द्वय से प्राप्त आवेदन का जिक्र सामने आ गया तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एकल पद  के लिए अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दो पक्षों का आवेदन भला कैसे स्वीकृत कर लिया गया! फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियम कायदे तो पंचायती राज की संचिका में है जिसके आलोक में आगामी कार्यवाही होनी है।



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