सुपौल। उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक्साइज कोर्ट द्वितीय अमित कुमार के न्यायालय में कुल 5157 मामले दर्ज हुए। जिसमें शराब सेवन से संबंधित 3787 मामले उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत दर्ज हुए। सभी 3787 मामलों में अभियुक्तों ने जुर्माना की राशि जमा कर दी जो कि कुल 94 लाख 74 हजार रुपए सरकारी कोष में जमा हुआ। वहीं 56 मामले दोबारा शराब सेवन से जुड़ा था, जिसमें एक अभियुक्त को 01 साल की सजा सुनाई गई। शेष मामले सुनवाई हेतु लंबित है। उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 1410 मामले दर्ज हुए। जिसमें 07 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।
एक साल में 3843 मामला दर्ज
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप लाल ने बताया कि जनवरी 2023 में 267 मामले दर्ज हुए। जिसमें 7,62,300 रुपये, फरवरी 2023 में 259 मामले दर्ज हुए। जिसमें 707000 रुपये, मार्च 2023 में 309 मामले दर्ज हुए।जिसमें 8,82,800 रुपये, अप्रैल 2023 में 286 मामले दर्ज हुए। जिसमें 7,56,000 रुपये, मई 2023 में 411 मामले दर्ज हुए। जिसमें 10,75,300 रुपये, जून 2023 में 300 मामले दर्ज हुए। जिसमें 7,46,900 रुपये, जुलाई 2023 में 294 मामले दर्ज हुए। जिसमें 7,40,700 रुपये, अगस्त 2023 में 364 मामले दर्ज हुए। जिसमें 8,74,600 रुपये, सितंबर 2023 में 366 मामले दर्ज हुए। जिसमें 8,86,300 रुपये, अक्टूबर 2023 में 352 मामले दर्ज हुए। जिसमें 8,21,300 रुपये, नवंबर 2023 में 308 मामले दर्ज हुए। जिसमें 6,87,600 रुपये, दिसंबर 2023 में 327 मामले दर्ज हुए। जिसमें 5,33,200 राशि सरकारी कोष में जमा हुए।
1.2 करोड़ से अधिक का लगाया गया जुर्माना
विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप लाल ने बताया कि धारा 53 के तहत 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, जो वसूल हुआ। साथ ही धारा 30 (ए) के तहत 07 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार कोर्ट द्वारा कुल एक करोड़ दो लाख 74 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 95 लाख 74 हजार रूपए सरकारी कोष में जमा हुआ।

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