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अंतर्जातीय व निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभुकों को DM ने किया सम्मानित




सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार ने गुरुवार को जिले के तीन लाभार्थी विवाहित युगलों को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक प्रोत्साहन योजनाओं के तहत सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दो अंतर्जातीय विवाहित युगलों को तथा मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत एक दिव्यांग दंपति को एक-एक लाख रुपये के सावधि जमा योजना प्रमाण-पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सभी लाभुकों को सुखद एवं समृद्ध दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और समाज में समानता एवं सम्मान की भावना को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

बताया कि यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह योजना जाति प्रथा और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जाती है।लाभार्थी दंपति में से कम-से-कम एक व्यक्ति बिहार निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के दो वर्ष के भीतर योजना का आवेदन देना होता है। स्वीकृत दंपति को वधू के नाम पर 1,00,000 रुपये सावधि जमा प्रमाण-पत्र के रूप में दिए जाते हैं। तीन वर्ष बाद वधू ब्याज सहित यह राशि निकाल सकती है। आवेदन के लिए विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांगजनों के विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। यदि विवाहित युगल में कोई एक व्यक्ति दिव्यांग हो, तो उन्हें 1,00,000 रुपये सावधि जमा प्रमाण-पत्र के रूप में दिए जाते हैं। राशि तीन वर्षों के बाद ब्याज सहित निकाली जा सकती है। आवेदन हेतु विवाह प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और आवासीय प्रमाण-पत्र जरूरी है।

जिलाधिकारी द्वारा इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया गया तथा अधिक से अधिक पात्र दंपतियों को इसका लाभ लेने का आह्वान किया गया।

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