सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व संग्रहण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों एवं नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग हो रहे लघु खनिजों के परिवहन व उपयोग के लिए चालान/परमिट अनिवार्य रूप से समर्पित करें, अन्यथा नियमानुसार दंड वसूला जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जन साधारण यदि अपनी निजी जमीन से साधारण मिट्टी का उपयोग घर भरवाने जैसे निजी कार्यों के लिए करते हैं तो रॉयल्टी देय नहीं है, लेकिन इसके पूर्व जिला खनन कार्यालय, सुपौल में आवेदन देना आवश्यक है। इस निर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का आदेश खनिज विकास पदाधिकारी को दिया गया।
इस मौके पर खनिज विकास पदाधिकारी सुपौल, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक उपस्थित रहे।
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