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मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक और पुनर्वास को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित


सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यालय वेश्म में मैनुअल स्कैवेंजर पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत में जिला कल्याण पदाधिकारी ने अधिनियम की मुख्य प्रावधानों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने बताया कि हाथ से मैला उठाने जैसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने और इसमें कार्यरत कर्मियों के गरिमापूर्ण पुनर्वास के उद्देश्य से यह कानून लागू किया गया है। यह केवल कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है।

बैठक में सदस्यों ने बताया कि पूर्व की परंपरागत सफाई पद्धति में अब पूर्ण बदलाव आ चुका है और वर्तमान में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई है।

जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी सफाई कर्मियों को हैंडग्लव्स, मास्क और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, शौचालय की टंकियों और अन्य स्थानों की सफाई मशीनों की मदद से कराने का निर्देश भी दिया गया।

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