सुपौल। बिहार में गवर्नेंस एवं प्रशासनिक सुधार को मजबूती देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के "न्याय के साथ विकास" के विजन को साकार करने हेतु लागू बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। इसी अधिनियम के तहत बीरपुर अनुमंडल क्षेत्र के परमानन्दपुर निवासी भोगानन्द मंडल की महीनों पुरानी समस्या कुछ ही दिनों में हल हो गई।
भोगानन्द मंडल सरकारी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कई महीनों से अंचल कार्यालय, राघोपुर के चक्कर काट रहे थे। अंततः उन्होंने 17 जुलाई 2025 को परिवाद संख्या 506410217072505471 के तहत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वीरपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक प्राधिकार-सह-अंचल अधिकारी, राघोपुर को आवश्यक निर्देश जारी किए।
अंचल अधिकारी राघोपुर ने 31 जुलाई 2025 को प्रतिवेदन देकर बताया कि परमानन्दपुर मौजा स्थित सरकारी रास्ता, जिसे कुछ व्यक्तियों ने अवरुद्ध कर रखा था, थाना के सहयोग से खाली करा दिया गया है। अब रास्ता पूरी तरह से खुला है।
समस्या के समाधान से संतुष्ट भोगानन्द मंडल ने कहा कि महीनों से लंबित मामला बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कारण बिना किसी जटिलता के शीघ्रता से हल हो गया। उन्होंने इस अधिनियम को आम नागरिकों के लिए एक सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि यह न केवल अधिकार देता है बल्कि सरकारी तंत्र को जवाबदेह भी बनाता है।
गौरतलब है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक 17 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निवारण किया जा चुका है। शिकायत दर्ज करने के लिए अब लोक शिकायत निवारण कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आमजन ऑनलाइन पोर्टल https://lokshikayat.bihar.gov.in/, जन समाधान मोबाइल ऐप या टॉल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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