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सुपौल: अनधिकृत अनुपस्थिति पर माधोपुर पंचायत के कार्यालय सहायक अर्जुन कुमार चयनमुक्त

<p><strong>सुपौल।</strong> जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत माधोपुर में पदस्थापित ग्राम पंचायत कार्यालय सहायक अर्जुन कुमार को अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले में चयनमुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने 30 सितंबर 2026 को ज्ञापांक 1641 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अर्जुन कुमार के मार्च 2026 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का उल्लेख है।</p>
<h2>प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई</h2>
<p>जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, छातापुर ने पत्रांक 93, दिनांक 2 अप्रैल 2026 तथा पत्रांक 260, दिनांक 24 सितंबर 2026 के माध्यम से प्रतिवेदित किया था कि माधोपुर ग्राम पंचायत के कार्यालय सहायक अर्जुन कुमार मार्च 2026 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने चयनमुक्ति का आदेश जारी किया।</p>
<h2>वर्ष 2019 के विभागीय प्रावधान का हवाला</h2>
<p>आदेश में अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 436, दिनांक 26 फरवरी 2019 की कंडिका 2(3)(iii) में वर्णित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसके आलोक में अर्जुन कुमार को मार्च 2026 के प्रभाव से चयनमुक्त किया गया है।</p>
<h2>माधोपुर पंचायत का कामकाज संभालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था</h2>
<p>जिलाधिकारी ने प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, छातापुर को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। आदेश में निकटवर्ती ग्राम पंचायत से अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त माधोपुर पंचायत का कार्य निष्पादन कराने के लिए प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।</p>
<p>आदेश की प्रतिलिपि संबंधित पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भी भेजी गई है।</p>
<p><strong>स्रोत:</strong> समाहरणालय, सुपौल; जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश ज्ञापांक 1641, दिनांक 30 सितंबर 2026 (उपलब्ध कराए गए मूल आदेश के आधार पर)।</p>
<p><em>तस्वीर: एआई द्वारा तैयार प्रतीकात्मक समाचार-ग्राफिक। चित्र में दिखाई गई आदेश-प्रति, मुहर और हस्ताक्षर मूल सरकारी दस्तावेज की तस्वीर नहीं हैं।</em></p>

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