सुपौल। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जिले में लगाई गई 760 सोलर स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गई हैं। जिला प्रशासन ने सेवा अनुबंध की शर्तों के आधार पर संबंधित तीन एजेंसियों पर कुल 7,600 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय, सुपौल की 8 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिलाधिकारी सावन कुमार ने 6 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के CMS पोर्टल पर निरीक्षण के क्रम में लाइटों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान कुल 760 लाइटें खराब दर्ज की गईं।
एजेंसीवार आंकड़ों के अनुसार, मेसर्स ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड की 10, मेसर्स नव धरम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 630 और मेसर्स सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड की 120 लाइटें खराब पाई गईं। निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रत्येक खराब लाइट के लिए 10 रुपये के हिसाब से कुल 7,600 रुपये का दंड लगाया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों को सभी खराब लाइटें तत्काल ठीक कर चालू करने का निर्देश दिया है। एजेंसियों से जुर्माने की राशि निर्धारित सरकारी खाते में जमा कर उसकी मूल रसीद और अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय में देने को भी कहा गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, योजना के क्रियान्वयन और स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइटों के नियमित रखरखाव की निगरानी जारी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
स्रोत: जिला जनसंपर्क कार्यालय, सुपौल; प्रेस विज्ञप्ति संख्या 765, दिनांक 08 अक्टूबर 2026।
सुपौल में 760 सोलर स्ट्रीट लाइट खराब, तीन एजेंसियों पर ₹7,600 का जुर्माना
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