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शराब मामले में दो भाईयो को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना

 सुपौल। एक्साइज कोर्ट 02 अमित कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को शराब मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रुद्र प्रताप लाल ने सरकार का पक्ष रखा वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने पक्ष रखा। 

कोर्ट ने दोनों दोषी मनीष और नीतीश को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं चुकाने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

बताते चलें कि पाँच वर्ष पूर्व जिला मुख्यालय अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौक के समीप 3 अक्टूबर 2018 को शाम के सवा 7 बजे मनीष कुमार उम्र करीब 22 वर्ष और नीतीश कुमार उम्र करीब 20 वर्ष दोनों पेसर रामविलास यादव साकिन गौरवगढ़ वार्ड नंबर 5 को उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के साथ पकड़ा था।

दर्ज मामले के अनुसार घटनास्थल पर उत्पाद विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर एक बाईक पर सवार दो व्यक्तियों को रोका। जांच के क्रम में बाईक पर सवार दो लड़कों की बीच रखे झोला एवं गाड़ी की डिक्की से विदेशी शराब बरामद किया था। उत्पाद विभाग की टीम ने हीरो स्प्लेंडर प्लस बाईक जिसका नंबर बी 50ई 2199 जब्त किया।

झोला में विदेशी शराब एंपोरियल ब्लू 750 एमएल एक पीस और 375 एमएल की दो पीस तथा रॉयल चैलेंज 750 एमएल का एक पीस, रॉयल स्टैग 375 एमएल दो पीस, कुल 3 लीटर शराब विदेशी शराब बरामद किया। वहीं मोटरसाइकिल के डिक्की से 180 एमएल का ऑफिसर चॉइस टेट्रा पैक का 12 पीस बोतल शराब बरामद किया।

नियमानुसार बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 ए के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।




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