Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

बसंतपुर : 19 में से 16 पंचायत समिति सदस्यों ने बसंतपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ बीडीओ को सौंपा अविश्वास प्रस्ताव

सुपौल। बसंतपुर प्रखंड प्रमुख तरुण राम के खिलाफ गुरूवार को प्रखंड क्षेत्र के कुल 19 में से 16 पंचायत समिति सदस्यों ने हस्ताक्षर कर अविश्वास पत्र बीडीओ कुमार मनीष भारद्वाज को सौंपा। बसंतपुर पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 11 की सदस्य पूजा देवी के दिए गए आवेदन में राम कुमार गुप्ता, परवेज अहमद, हारून रसीद, खुशबू देवी, बौआ लाल मंडल, जय प्रकाश पासवान, धनेश्वरी देवी, प्रमिला देवी, पुनिता कुमारी, सुशीला देवी, मो ईशा, निशु कुमारी, मो इरशाद, बीबी आयशा व रामकुमार मेहता ने हस्ताक्षर किया है।


 दिए गए आवेदन में कहा गया है कि प्रखंड प्रमुख तरुण राम द्वारा विभागीय दायित्वों के विरुद्ध जाकर पंचायत समिति का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावे यह भी कहा गया है कि पंचायत समिति सदस्य के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। प्रमुख तीन चार समिति के साथ मिलकर सारे विकास का कार्य करना चाहते हैं। वहीं अन्य पंचायत समिति सदस्य की बात तक नहीं सुनी जाती है। इनके कार्यालय वेश्म में हमेशा असामाजिक तत्वों की भीड़ भाड़ रहती है। महिला समिति सदस्यों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं रहती है। महिला समिति सदस्य के साथ अमर्यादित व अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय के कर्मी व पदाधिकारी के साथ भी गलत व्यवहार करते आये हैं। पंचायत समिति सदस्य की कभी बैठक नहीं होती है। आवेदन प्राप्त होने के बाद बसंतपुर बीडीओ कुमार मनीष भारद्वाज ने कहा कि अभी प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 16 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया है। पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 42 में वर्णित है कि आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक होनी है और यह बाध्यकारी होगा। एक्ट के मुताबिक यह तिथि निर्धारण करने का दायित्व प्रखंड प्रमुख पर है। यदि वे समय पर तिथि निर्धारण करने में असफल हो जाते हैं तो इसका निर्धारण उप प्रमुख करेंगे। यदि उप प्रमुख भी नहीं करती हैं तो एक तिहाई सदस्यों के द्वारा तिथि का निर्धारण किया जायेगा। 


कोई टिप्पणी नहीं