Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest



सुपौल। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्‍पक्ष तरीके से संपन्‍न कराने को लेकर जिला दंडाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया क‍ि लोकसभा आम निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि 07 मई को संपूर्ण जिला में सुबह 06 बजे से संध्‍या 06 बजे तक दो पहिया वाहन सहित सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। इसके अलावा आग्‍नेयास्‍त्र, विस्‍फोटक पदार्थों, घातक हथियार आदि चलाना न‍िषिद्ध रहेगा। जबक‍ि निर्वाचन कार्य में लगे वाहन, निजी वाहन मालिक द्वारा स्‍वयं अथवा अपने परिवार के सदस्‍यों को मतदान केंद्र तक ले जाने वाले वाहन, आपात सेवाओं में लगे वाहन, सार्वजनिक बस जो निश्चित स्‍थान के लिए निश्चित मार्ग पर चलायी जाती है, चुनाव कार्य में लगे पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के वाहन पर यह आदेश शिथिल रहेगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं