सुपौल। पटना उच्च न्यायालय के आदेश से प्लस टू विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकार को तर्कसंगत निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद झा ने बताया कि 30 मार्च 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्रांक 325 को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह नियुक्ति राज्य सरकार की नीति के तहत स्वीकृत पदों पर की गई थी और इसे संविधान के अनुच्छेद 166 व 162 के तहत अधिसूचित किया गया था।
इस आदेश के बाद सुपौल जिले के 46 अतिथि शिक्षकों को दोबारा बहाली का मौका मिल सकता है। न्यायालय के इस फैसले से शिक्षकों और उनके परिवारों में उत्साह है, और वे उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।
कोई टिप्पणी नहीं