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फरवरी में एक्साइज कोर्ट द्वारा कुल 328 मामले निष्पादित

सुपौल कोर्ट। उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत एक्साइज कोर्ट द्वितीय अमित कुमार के न्यायालय में फरवरी 2024 में शराब पीने से संबंधित कुल 336 मामले दर्ज हुए जिसमें 285 मामले उत्पाद विभाग द्वारा एवं 51 मामले पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। कोर्ट द्वारा कुल 328 मामले  निष्पादित किए गए। 

उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज 280 मामलों में 280 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, वहीं पुलिस द्वारा दर्ज 48 मामलों में 55 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। उत्पाद अधिनियम की धारा 37 के तहत सभी 328 मामलों में 335 अभियुक्तों द्वारा जुर्माना के रूप में कुल 8 लाख 27 हजार 100 रुपए सरकारी कोष में जमा हुआ। जिसमें उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज मामलों से ₹6,92,000 और पुलिस द्वारा दर्ज मामलों से ₹1,35,100 सरकारी कोष में बतौर जुर्माना जमा किया गया। वहीं 08 मामले दोबारा शराब सेवन से जुड़ा था जिसमे 5 उत्पाद विभाग द्वारा और 3 मामले पुलिस द्वारा दर्ज किए गए। 

विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) रुद्र प्रताप लाल


उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 72 मामले दर्ज हुए, जिसमें  80 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) रुद्र प्रताप लाल ने दी।



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