सुपौल। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृज किशोर सिंह ने नाबालिग के साथ मामले में अभियुक्त को 25 साल की जेल व 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड मुकर्रर किया है। इसके अलावा नाबालिग के अपहरण मामले पॉक्सो की धारा 363 के तहत पांच साल कारावास और पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिवक्ता नीलम कुमारी के अनुसार राघोपुर थाना क्षेत्र की एक 16 साल की नाबालिग के साथ 16 जून 2021 को पिपरा थाना क्षेत्र के सखुआ निवासी 21 वर्षीय मो आशिफ ने अपहरण कर लिया था जिसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने राघोपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना को लेकर राघोपुर पुलिस ने आरोपी गठन कर न्यायालय में समर्पित किया था। सोमवार को उक्त मामले में फैसला आया है। अभियुक्त को दो सजा सुनाई गई है और दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। साथ ही अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पॉक्सो एक्ट के आरोपी को मिली 25 साल की सजा, 2021 में दर्ज हुआ था मामला
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