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पटाखों की बिक्री एवं कारोबार के लिए लाइसेंस लेना जरूरी

सुपौल। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सदर इंद्रवीर कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार के द्वारा अनुमंडल सभागार में सुपौल अनुमंडल अंतर्गत पटाखों के विक्रेताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी दीपावली एवं छठ के अवसर पर पटाखों के उपयोग एवं बिक्री को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन के संबंध में बैठक कर सभी विक्रेताओं एवं कारोबारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। पटाखों के इस्तेमाल से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तथा स्वास्थ्य पर इसके कुप्रभाव को देखते हुए गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके संबंध में निर्देश दिया गया कि पटाखों की बिक्री एवं कारोबार के लिए लाइसेंस जरूरी है। साथ ही खास करके आगामी दीपावली एवं छठ में प्राप्त निर्देश के आलोक में यह बात सुनिश्चित करना है कि सुपौल में केवल हरित पटाखों का ही प्रयोग किया जाना है। हरित पटाखों के अलावे अगर किसी अन्य तरह के पटाखे का कारोबार अथवा बिक्री की जाती है तो उसे पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पटाखों के इस्तेमाल का समय भी निर्धारित किया गया है जो की 8:00 बजे रात्रि से लेकर 10:00 बजे रात्रि तक निश्चित है। बैठक में सभी को निर्देश दिया गया कि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। बैठक में नप के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप, थाना प्रभारी प्रभाकर भारती एवं शहर के सभी पटाखा व्यापारी व विक्रेता उपस्थित थे।

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