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शादी-विवाह व अन्य कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों पर रखें नजर, शराब के सेवन किये होने पर उत्पाद विभाग को करें सूचित

सुपौल। जिला अंतर्गत शादी-विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में विवाह भवन एवं होटलों पर पूर्ण शराबबंदी के मद्देनजर मद्यनिषेध विभाग की कड़ी निगरानी एवं कार्रवाई की जाएगी। विभागीय निर्देशानुसार आने वाले दिनों में होने वाले शादी-विवाह को देखते हुए सुपौल जिला के सभी विवाह भवनों एवं होटलों पर पूर्ण शराबंदी के मद्देनजर मद्य निषेध विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। यदि किसी भी विवाह भवनों एवं होटलों पर कार्यक्रम के दौरान शराबंदी का उल्लंघन कर शराब का सेवन करते, शराब की कब्जा या भंडारण करते हुए पाया जाता है तो इसमें संलिप्त व्यक्तियों के साथ-साथ एवं संबंधित विवाह भवन तथा होटल को सील करते हुए उनके संचालक पर बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी विवाह भवनों एवं होटलों के संचालकों से अपील किया गया कि वे अपने-अपने विवाह भवन तथा होटल पर पूर्ण शराबंदी का बोर्ड लगवाएं। साथ ही साथ शादी-विवाह कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर रखें तथा शराब के सेवन किये होने या शराब के साथ प्रवेश करने का संदेह होने पर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग सुपौल को सूचित करें। बताया गया कि अपने विवाह भवन या होटल, ढाबा, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल तथा लाइन होटल का बुकिंग करते समय इस बात का उल्लेख करेंगे कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। विवाह भवन या होटल, ढाबा, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल तथा लाइन होटल में कार्यक्रम के दौरान शराब के सेवन या शराब के साथ प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। संभव हो तो बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन नहीं करने से सबंधित शपथ पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सूचित किया कि यदि विवाह भवन या होटल परिसर में पूर्ण शराबबंदी के उल्लंघन से संबंधित किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित संचालक की होगी। यह जानकारी डीपीआरओ योगेंद्र लाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।


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