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शराब तस्करी मामले में तीन अभियुक्त को पाँच-पाँच साल की सजा, एक लाख रूपये का जुर्माना

सुपौल। एडीजे पंचम सह एक्साइज कोर्ट द्वितीय अमित कुमार की कोर्ट में उत्पाद एवं मद्य निषेध कानून की धारा 30(ए) के तहत शराब कारोबार से जुड़े एक मामले में तीन दोषियों को सज़ा सुनायी है। तीनों दोषियों को 05 साल कारावास और 01 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मालूम हो कि 08 मार्च 2021 को चॉकलेटी रंग के बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो से 990 लीटर शराब जब्त किया गया था। पुलिस ने शराब कारोबार में लिप्त अंधरामठ मधुबनी निवासी महेंद्र ठाकुर को ऑन द स्पॉट स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। महेंद्र ठाकुर के पास से जब्त मोबाइल से आगे जा रही ग्लैमर गाड़ी पर सवार लाइनर कुलदीप टरैत की जानकारी हुई। साथ ही पूछताछ के दौरान महेंद्र ठाकुर ने अवधेश केशरी का नाम बताया। मामले पर 05 जनवरी 2024 को बचाव पक्ष की ओर से बहस पूर्ण हुआ। वहीं 11 जनवरी 2024 को अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूर्ण हुआ। मामले में एसआई विनोद कुमार सिंह, एसआई वशिष्ठ मुनि राय, गृह वाहिनी ब्रह्मदेव राम, चौकीदार मनोज पासवान ने गवाही दी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूद्र प्रताप लाल ने पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से रामजी प्रसाद, सूर्यनारायण ठाकुर और रामकिशोर रमण ने पक्ष रखा। 



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