सुपौल। महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आईसीसी सदस्यों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा एसएसबी 45वीं बटालियन के वाहिनी मुख्यालय में कार्यशाला, जागरूकता एवं अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए एसएसबी 45वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि आज के दौर में महिला पुरुष से कंधे से कंधा मिला कर कार्य कर रही है। इस संबंध में विभिन्न कार्यालयों में सहयोगी महिला कार्मिकों के साथ छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न के मामले संज्ञान में आते रहे हैं। इस विषय पर बटालियन मुख्यालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में 45वीं बटालियन की 42 महिला कार्मिक एवं 38 पुरुष कार्मिकों ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। जिसमें सामान्य रूप से यौन उत्पीड़न की परिभाषा, कार्यस्थल, पीड़ित महिलाएं, प्रतिवादी, कर्मचारी, नियोक्ता आदि की रोकथाम, सुरक्षा, निवारण तंत्र, इसके अलावे यौन रूप से पसंदीदा टिपण्णी, यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। अंत में सभी प्रतिभागियों से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में किसी भी शिकायत या कार्यस्थल पर कर्तव्य का पालन करते समय सहकर्मी द्वारा किसी अवांछनीय टिप्पणी या मानसिक या शारीरिक रूप से अनुचित दबाव के बारे में पूछा और समझाया गया। कार्यशाला में यूनिसेफ़ की शिवानी देव, मिथिलेश कुमार गुप्ता, लोक भारती सेवा आश्रम के प्रवक्ता राजा विराट ने संबंधित विषय पर व्याख्यान दिए। साथ ही आईसीसी की चेयरमैन डॉ सुधा एवं निरीक्षक सुधांशु शेखर मिश्रा ने भी प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर सहयोगी कार्मिक के साथ यौन उत्पीड़न के विषय पर जानकारी दी। कार्यशाला में जगदीश शर्मा, रुपेश शर्मा भी उपस्थित रहे।


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