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सीमा सुरक्षा के दौरान नये अधिनियमों की एसएसबी जवानों को दी गयी जानकारी



सुपौल। एसएसबी 45 वीं बटालियन मुख्यालय में कस्टम एक्ट की जानकारी को लेकर शनिवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कस्टम एक्ट के प्रावधान, सीमा सुरक्षा के दौरान इन अधिनियमों के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग तथा अलग-अलग प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के संबंध में कस्टम एक्ट का प्रयोग करने के विषय में जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए एसएसबी 45 वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं भारत सरकार के द्वारा दिये गए कर्तव्यों को सशक्त रूप से पूरा करने के लिए इस तरह का कार्यशाला का आयोजन वाहिनी मुख्यालय में समय समय पर किया जाता है। जिससे जवान अपने अधिकारों एवं कार्यशैली के ऊपर मंथन करते हुये इसे धरातल पर सटीकता से लेकर आते हैं। इस तरह के कार्यशाला से हमें स्थानीय जनता के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त गलत लोगों के साथ निपटने मे मदद मिलती है। स्थल सीमा शुल्क विभाग भीमनगर के अधीक्षक बीरेंद्र ने उपस्थित बल कर्मियों को सीमा पर रोकथाम, सीमा की सुरक्षा तथा संरक्षण एवं रख रखाव विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए सीमा पर ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं के विषय में जानकारी साझा किया। वहीं 45 वी बटालियन के डिप्टी कमाडेंट शैलेश कुमार सिंह ने कार्यशाला में उपस्थित सभी बल कर्मियों को सीमा की सुरक्षा के दौरान कस्टम एक्ट के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए इन प्रावधानों को भारतीय न्याय संहिता के परिपेक्ष्य में किस तरह से इसे उचित रूप से क्रियान्वयन करने की जानकारी दी।




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