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अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष 10 माह की सुनायी गयी सजा


सुपौल। आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुदीप पांडे की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 10 माह के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जदिया थाना कांड संख्या 95/2022 तथा जीआर नंबर 945/2022 से जुड़ा हुआ है।

इस मामले में जदिया थाना पुलिस ने त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी आशीष कुमार को लोडेड कट्टा और दो गोली के साथ गिरफ्तार किया था। जदिया थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक अगरू बाबू चनका ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को वे अन्य पुलिस बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी दौरान दतुआ चौक पर पहुंचने पर एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी की कमर से एक लोडेड कट्टा और शर्ट की जेब से दो कारतूस बरामद हुए।

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आशीष कुमार को दोषी मानते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष 10 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। 

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुमित मिश्रा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जौहर मंडल ने बहस में हिस्सा लिया। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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