सुपौल। नगर पंचायत निर्मली स्थित तेरापंथ भवन में मंगलवार को सुपौल वाणिज्य कर अंचल द्वारा व्यवसायियों के साथ बैठक आयोजित कर सरकार की माफी योजना (एमेनेस्टी स्कीम) की जानकारी दी गई। बैठक में राज्यकर सहायक आयुक्त भास्कर कुमार रजक और सितेश कुमार ने जीएसटी अधिनियम एवं वैट अधिनियम के तहत लंबित कर माफी की विस्तृत जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच धारा 73 के अंतर्गत लंबित मांगों पर सरकार ने राहत दी है। इस योजना के तहत केवल मूल कर जमा करने पर ब्याज, दंड एवं अन्य शुल्क माफ किए जाएंगे। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। वहीं, वैट अधिनियम के तहत माफी योजना की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है।
अधिकारियों ने उपस्थित व्यवसायियों से इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और समय रहते इसका लाभ उठाने की अपील की। बैठक की अध्यक्षता निर्मली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभिषेक पंसारी ने की। बैठक में वार्ड पार्षद निशांत जैन, व्यवसायी आलोक नाहर, नसीम अनवर, नीतिन चोपड़ा, गौतम नाहर समेत दर्जनों व्यवसायी उपस्थित रहे।
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