सुपौल। त्रिवेणीगंज अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी राज रौशन कुमार को गंभीर आरोपों के तहत निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई समाहर्ता, सुपौल द्वारा की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्व कर्मचारी पर बिना अंचल अमीन की मापी प्रतिवेदन के खुलआम पैसे के बल पर मौजा-मानगंज अंतर्गत खाता संख्या 627, खेसरा संख्या 2522 में रकबा 75 डी० भूमि का दाखिल-खारिज करने का आरोप है। इस मामले को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, त्रिवेणीगंज के पत्रांक-69, दिनांक 10 फरवरी 2026 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया गया था।
आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के तहत समाहर्ता द्वारा कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी राज रौशन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, निर्मली निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का आदेश भी जारी किया गया है।
समाहर्ता ने अंचलाधिकारी त्रिवेणीगंज को निर्देश दिया है कि निलंबित कर्मी से संबंधित सभी अभिलेखों के साथ आरोप-पत्र समय पर समर्पित कराना सुनिश्चित करें। इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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