सुपौल। जिले में लघु खनिज से संबंधित रॉयल्टी एवं मालिकाना शुल्क की वसूली को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों एवं नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग किए जा रहे लघु खनिजों के उपयोग एवं परिवहन से संबंधित चालान/परमिट विभागीय निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से जमा करें।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब बहुत कम समय शेष है, ऐसे में उपयोग किए गए लघु खनिजों की रॉयल्टी एवं मालिकाना शुल्क की राशि की कटौती कर उसे शीघ्र खनन शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी, सुपौल, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता (सुपौल, त्रिवेणीगंज एवं वीरपुर), पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, नगर निकायों के पदाधिकारी, खान निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर राजस्व संग्रह सुनिश्चित करें, ताकि सरकारी नियमों का पालन हो सके और राजस्व की हानि न हो।

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