सुपौल। लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत आगामी 9 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने लंबित ई-चालानों का रियायती दर पर निष्पादन किया जाएगा।
जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन टाउन हॉल, व्यवहार न्यायालय के समीप, सुपौल में किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, जहां वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का सरल एवं त्वरित निष्पादन करा सकेंगे।
जानकारी के अनुसार वैसे ट्रैफिक ई-चालान, जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनकी शमन राशि अब तक जमा नहीं की गई है, उन्हें इस विशेष योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शमन राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इससे वाहन स्वामियों को भारी जुर्माने से राहत मिलने के साथ-साथ पुराने मामलों के निष्पादन में भी सहूलियत होगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई बार जानकारी के अभाव, अधिक जुर्माना राशि अथवा लंबी प्रक्रिया के कारण लोग समय पर चालान का निष्पादन नहीं करा पाते हैं। इसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा यह विशेष योजना लागू की गई है, ताकि आम नागरिक कम राशि में अपने लंबित चालानों का निपटारा करा सकें।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जहां ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की व्यवस्था रहेगी। साथ ही लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सावन कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिनके वाहन से संबंधित ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन कराएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है।

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