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बिहार पुलिस मुख्यालय ने की मद्यनिषेध मामले में सुपौल जिला की सराहना, वहीं अन्य जिले के कार्य को निराशाजनक बताया


        सुपौल। बिहार पुलिस मुख्यालय मद्यनिषेध प्रभाग की ओर से उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के अंतर्गत कोसी प्रमण्डल अंतर्गत दर्ज हुए वाद और त्वरित विचारण उपरांत सजायाफ्ता कांडों एवं अभियुक्तों के संदर्भ में जनवरी माह की समीक्षा की गई जिसमें सुपौल जिला में सजायाफ्ता कांडों की संख्या 01 एवं अभियुक्तों की संख्या 03 रही जिसके लिए सुपौल की सराहना की गई। 

        बताते चलें कि मद्यनिषेध प्रभाग द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र सं०-85 (सजायाफ्ता)/ 2020-22- 1319 / मद्यनिषेध द्वारा बताया गया कि 01 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2023 तक सहरसा जिला में 41 सजायाफ्ता कांडों में 48 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। वहीं जनवरी 2024 में किसी भी सजायाफ्ता कांड में किसी भी अभियुक्त को सजा नहीं सुनाई गई जो निराशाजनक है। 

        मधेपुरा जिला में 01 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2023 तक 4535 मामले दर्ज हुए जिसमें 14 सजायाफ्ता कांडों में 14 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। वहीं जनवरी 2024 में सजायाफ्ता कांडों की संख्या शून्य है। विगत 08 माह से भी शून्य ही चलता आ रहा है जो काफी निराशाजनक है।

        सुपौल जिला में 01 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2023 तक 7233 मामले दर्ज हुए जिसमें 45 सजायाफ्ता कांडों में 57 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। वहीं जनवरी 2024 में 01 सजायाफ्ता कांड में 03 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई जो सराहनीय है। 

        पत्र में बताया गया है कि समीक्षा के बाद पाया गया कि सहरसा एवं मधेपुरा जिला में मद्यनिषेध के कांडों में विचारण के पश्चात अभियुक्तों को सजा की संख्या एवं वैसे कांड जिसमें सजा हुई है उसकी संख्या असंतोषजनक है। पुलिस उपमहानिरीक्षक (मद्यनिषेध), बिहार ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से समन्वय बनाकर विशेष लोक अभियोजक के साथ बैठक कर अधिक से अधिक अभियुक्तों को विचारण के पश्चात दोषसिद्ध कराने हेतु आवश्यक कारवाई करने का निर्देश दिया।



        इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध) रुद्र प्रताप लाल ने बताया कि 18 मई 2023 से कोर्ट खाली था। एक्साइज कोर्ट द्वितीय में 31 जुलाई 2023 को अमित कुमार ने पदभार ग्रहण किया और अगस्त माह से कार्य प्रारंभ किया। तत्पश्चात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में सजा हुई। पिछले अगस्त माह से अब तक 04 सजायाफ्ता कांड में नीतीश कुमार, मनीष कुमार, अजय दत्ता, अनिल कुमार, मो फिदा हुसैन, मो नज़ीमुल्लाह, कुलदीप टरैत, अवधेश केशरी, और महेंद्र ठाकुर सहित कुल 09 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।




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