सुपौल। नगर परिषद सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नगर आवास विभाग ने सुपौल के नागरिकों को होल्डिंग टैक्स पर भारी छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्य पार्षद ने जानकारी दी कि 31 मार्च 2026 तक यदि नागरिक अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर देते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का फाइन या पेनल्टी नहीं देना होगा। यह निर्णय शहरवासियों को बकाया टैक्स भुगतान में सहूलियत देने और नगर परिषद की आय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
श्री झा ने बताया कि नगर परिषद ने इस विषय पर कई बार मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों से पत्राचार किया था। अंततः सरकार ने इस पर सहमति जताते हुए फाइन में छूट ही नहीं, बल्कि पूरी तरह माफी देकर जनता को राहत पहुंचाई है।
मुख्य पार्षद ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ समय पर उठाएं। यह छूट 31 मार्च 2026 तक ही मान्य होगी, इसके बाद किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने एक आम भ्रम को भी दूर किया। कई नागरिकों का यह सवाल था कि यदि उनका घर 2019 में बना है तो उन्हें 2017 से टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अब से घर का बिजली कनेक्शन जिस तारीख को लिया गया है, उसी तिथि से होल्डिंग टैक्स मान्य होगा।
यह निर्णय सुपौल नगर परिषद की ओर से शहर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासनिक निर्णयों की सीमाएं सख्त होने वाली हैं।
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