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नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने मामले में 08 अभियुक्तों को सुनायी गयी 07 साल की सजा


सुपौल। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संतोष कुमार दुबे की अदालत ने एक चर्चित मामले में आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला करजाइन थाना कांड संख्या 132/24 एवं पोक्सो वाद संख्या 105/24 से संबंधित है।

इस मामले में अभियुक्त ने पहले नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया और फिर जोर-जबरदस्ती उनकी शादी दूसरे लड़के से रचा दी। मामले को लेकर पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 28 अगस्त 2024 रात करीब 12 बजे नारायण कुमार का फोन आया, जिसके बाद उसे अगवा कर लिया गया और उसका वीडियो बना कर वायरल कर दिया गया।

सुनवाई उपरांत कोर्ट ने सभी आठ अभियुक्तों को दोषी करार करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

भादवि की धारा 126(2) के तहत 1 माह का साधारण कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना, धारा 127(2) के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना, धारा 115(2) के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना, धारा 74 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 75 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 76 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना, पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना, पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना सुनाया गया। 

अदालत ने अभियुक्तों को सजा के साथ-साथ पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह फैसला पीड़िता के लिए एक बड़ी राहत है और दोषियों को सजा दिलाने में मदद करेगा। अब यह देखना होगा कि इस फैसले का भविष्य में क्या असर होता है और पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं।

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