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HSRP(High Security Registration Plate) लगी गाड़ियों को भी मिल रहा मैसेज, घबराएं नहीं : DTO





सुपौल। जिले में कई वाहन स्वामियों को High Security Registration Plate (HSRP) लगवाने संबंधी SMS प्राप्त होने से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जबकि वे पहले से ही High Security Registration Plate लगवाए हुए है।इस संबंध में सुपौल  जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में पहले से HSRP लगी हुई है, उन्हें घबराने या दोबारा प्लेट लगवाने की आवश्यकता नहीं है।

DTO ने बताया कि परिवहन विभाग बिहार के निर्देशानुसार समीक्षा में यह पाया गया है कि कई वाहनों में HSRP Affixation का विवरण वाहन-4.0 पोर्टल पर अद्यतन (अपलोड) नहीं होने के कारण स्वचालित रूप से वाहन स्वामियों को HSRP लगवाने हेतु SMS भेजा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी वाहन में HSRP पहले से लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद SMS प्राप्त हो रहा है, तो संबंधित वाहन स्वामी अपने HSRP से संबंधित प्रमाण के साथ जिला परिवहन कार्यालय सुपौल में संपर्क कर अपने वाहन का विवरण वाहन-4.0 पोर्टल पर अपडेट करा सकते हैं। इससे भविष्य में इस प्रकार के अनावश्यक संदेश प्राप्त नहीं होंगे।

DTO ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि जिन वाहनों में अब तक HSRP नहीं लगी है, वे नियमानुसार शीघ्र HSRP लगवा लें। HSRP नहीं लगवाने पर भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।जिला परिवहन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की सुविधा एवं जागरूकता के लिए यह सूचना जारी की गई है, ताकि किसी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। कहा क‍ि HSRP नहीं लगाने पर चालान कट सकता है। 

पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, DTO ने दी चेतावनी

जिले में High Security Registration Plate (HSRP) को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ने स्पष्ट किया है कि सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। जिन वाहन स्वामियों ने अब तक HSRP नहीं लगवाई है, उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

DTO ने बताया कि HSRP एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जिसमें सुरक्षा के आधुनिक फीचर्स लगे होते हैं। यह वाहन की पहचान सुनिश्चित करने, चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने तथा फर्जी नंबर प्लेट के उपयोग को रोकने में सहायक होती है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी HSRP की महत्वपूर्ण भूमिका है।

चालान और जब्ती की हो सकती है कार्रवाई

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बिना HSRP नंबर प्लेट के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। जांच के दौरान ऐसे वाहनों पर जुर्माना (चालान) लगाया जा सकता है। बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार परिवहन विभाग एवं प्रवर्तन दल द्वारा समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाता है। इस दौरान बिना HSRP वाले वाहन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

HSRP नहीं लगाने से हो सकते हैं ये नुकसान

परिवहन विभाग के अनुसार HSRP नहीं लगाने से वाहन स्वामी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सड़क पर जांच के दौरान चालान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वाहन की चोरी या किसी आपराधिक घटना में फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल होने पर वाहन स्वामी को अनावश्यक परेशानी हो सकती है।

वाहन स्वामियों से की गई अपील

DTO सुपौल ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहनों में अभी तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, वे अविलंब इसे लगवा लें। इससे न केवल वे कानूनी कार्रवाई से बच सकेंगे, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहयोग करेंगे। जिला परिवहन कार्यालय ने कहा कि HSRP से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए वाहन स्वामी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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