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कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यशाला आयोजित

 


सुपौल। समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के निर्देशानुसार बुधवार को विद्युत सभागार, सुपौल में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।

यह कार्यशाला जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस, सुपौल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें जिले के विभिन्न निजी संस्थानों के व्यवस्थापक एवं नियोक्ता शामिल हुए।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस ने अपने संबोधन में कहा कि सभी संस्थानों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने पर विशेष बल दिया।

जिला परियोजना प्रबंधक एवं जिला मिशन समन्वयक ने कहा कि यह कार्यशाला महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और कार्यस्थलों पर बेहतर व्यवस्था स्थापित होगी।

कार्यक्रम में प्रशिक्षक शिवम् झा (पीएएसएच ट्रेनर) द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई और प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस अवसर पर श्रम अधीक्षक, सुपौल, अधिवक्ता हरेराम मंडल, अधिवक्ता लालेश्वर यादव, वन स्टॉप सेंटर के केन्द्र प्रशासक, जिला हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के कर्मी सहित कई पदाधिकारी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

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