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104 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देने की स्वीकृति



सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय अंतर्गत संचालित बैटरी चालित ट्राईसाइकिल योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। बैठक में 104 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत बिहार राज्य के वैसे दिव्यांगजन, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा जिनकी लोकोमोटर यानी चलंत दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, उन्हें बैटरी चालित ट्राईसाइकिल प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक-से-अधिक पात्र दिव्यांगजन इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने विशेष रूप से जीविका दीदियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया।

बैठक में सिविल सर्जन, विशेष कार्य पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय के प्रभारी सहायक निदेशक, रेड क्रॉस सोसायटी के सचिव एवं जीविका के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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