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बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित


सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा बाल श्रम उन्मूलन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान श्रम अधीक्षक सुपौल ने बाल श्रम निषेध (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में जिले में कुल 14 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया था, जबकि वर्ष 2026-27 में अब तक 8 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा चुका है।

उन्होंने जानकारी दी कि 13 बाल श्रमिकों को तत्काल राहत के रूप में 3000 रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं 5 बाल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कराने हेतु राशि भुगतान की गई है। शेष बाल श्रमिकों को भी सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।

बैठक में बाल श्रम रोकथाम, बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा से जोड़ने को लेकर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बाल श्रम के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, सदस्य बाल कल्याण समिति, जिला प्रबंधक जीविका तथा विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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