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कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं के लिए कानून सहायता सत्र आयोजित



सुपौल। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के निर्देशानुसार संकल्प : जिला हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन योजना अंतर्गत चल रहे दस दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान (2 से 12 सितम्बर) के तहत विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 

इसी क्रम में सदर प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, वीणा बभनगामा में छात्राओं के लिए कानून सहायता सत्र का आयोजन किया गया।

सत्र में वन स्टॉप सेंटर के अधिवक्ता इन्द्रजीत कुमार आजाद ने छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को बताया कि ये कानून महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और समान अधिकार सुनिश्चित करने में सहायक हैं।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने नृत्य कला प्रस्तुत की और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना पर आधारित एक सुंदर नाटक का मंचन भी किया, जिसे उपस्थित सभी ने सराहा।

इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक हरिनारायण कुमार, केंद्र प्रशासक कुमारी प्रतिभा, लैंगिक विशेषज्ञ नीतू कुमारी, अधिवक्ता इन्द्रजीत कुमार आजाद, सुजीत कुमार, विद्यालय के वार्डेन, शिक्षिकाएँ और सभी छात्राएँ मौजूद थीं।

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