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एनडीपीएस मामले में दोषी करार, 15 वर्ष की कैद और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना

सुपौल कोर्ट। एनडीपीएस (NDPS) एक्ट अतर्गत गांजा तस्करी के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, सुनील कुमार की अदालत में सुनाया गया।


मामला एनडीपीएस वाद संख्या 33/2022 से जुड़ा है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), पटना द्वारा दर्ज किया गया था। एनसीबी क्राइम संख्या 24/2022 में नामजद अभियुक्त पवन शर्मा को धारा 20(b)(ii)(C) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गंभीर अपराध का दोषी पाया गया।


अदालत ने पवन शर्मा को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। दंड की राशि अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 6 महीने का कारावास भुगतना होगा। पवन मूल रूप से नेपाल के सुनसरी जिला अंतर्गत भंटाबाड़ी का निवासी है। 

मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने की। श्री कामत ने बताया कि 18 दिसंबर 2022 को एसएसबी ने इंडो-नेपाल बॉर्डर के पिलर संख्या 205 के समीप 600.4 किलो गांजा जब्त किया था। कार्रवाई करते हुए एसएसबी ने मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना के हवाले कर दिया। एनसीबी की ओर से मामले में कांड संख्या 24/22 दर्ज किया गया। ट्रायल के दौरान एनडीपीएस वाद संख्या 33/22 की सुनवाई करते हुए कोर्ट में अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाह प्रस्तुत किए गए। 

वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने अभियुक्त का बचाव करते हुए अदालत में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। इस मामले में दूसरा अभियुक्त गजेन कुमार उर्फ गजेन कुमार यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।




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