सुपौल। विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल सदर सह निर्वाची पदाधिकारी, 43-सुपौल विधानसभा क्षेत्र के द्वारा सोमवार को सभी विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्वाची पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी विभाग गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी भवनों, दीवारों, खंभों, स्कूलों, पंचायत भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, हैंडबिल एवं दीवार लेखन जैसी प्रचार सामग्री तुरंत हटाई जाए।
एसडीओ ने निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर प्रत्येक विभाग अपने-अपने अधीनस्थ परिसरों से सभी प्रचार सामग्री को हटाना सुनिश्चित करे। यदि किसी भी स्थान पर प्रचार सामग्री पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में नगर कार्यपालक पदाधिकारी इस कार्य की निगरानी करेंगे और नोडल पदाधिकारी के रूप में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी को निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

कोई टिप्पणी नहीं