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आदर्श आचार संहिता उल्‍लंघन के दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज

 


सुपौल। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर 23 अक्टूबर 2025 को सुपौल, निर्मली, वीरपुर एवं त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत सभी पाँच विधान सभा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई।

इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कों, बिजली पोल, सरकारी कार्यालयों, भवनों तथा निजी भवनों पर लगाए गए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार से संबंधित दिवाल लेखन, पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री को हटाया या नष्ट किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 55 स्थानों से दिवाल लेखन, 577 पोस्टर, 275 बैनर तथा 33 अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री हटाई या नष्ट की गई है। यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत की गई, ताकि सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

इसके साथ ही आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आम जनों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग करें।

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