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गांधी मैदान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, दत्तक ग्रहण कानूनों की दी गई जानकारी




सुपौल। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेशानुसार तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुपौल मो. अफजल आलम के निर्देश पर शहर के गांधी मैदान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम तथा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना था।

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि किशोर न्याय अधिनियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, जबकि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख समुदायों पर लागू होता है। विधिक जानकारों ने भावी दत्तक माता-पिता के लिए आवश्यक शर्तों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दत्तक लेने के इच्छुक माता-पिता का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, आर्थिक रूप से सक्षम होना तथा किसी जीवन-घातक बीमारी से मुक्त होना अनिवार्य है।

दत्तक ग्रहण से जुड़े आयु एवं वैवाहिक स्थिति के नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चे और दत्तक माता-पिता के बीच न्यूनतम 25 वर्ष का आयु अंतर होना आवश्यक है। दंपति की संयुक्त अधिकतम आयु 90 से 110 वर्ष तक हो सकती है, जो बच्चे की आयु पर निर्भर करती है। अविवाहित व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अविवाहित पुरुष किसी बालिका को गोद नहीं ले सकता। वहीं, विवाहित दंपतियों के लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति अनिवार्य है।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के बाद दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो जाती है और गोद लिए गए बच्चे को जैविक संतान के समान सभी कानूनी अधिकार एवं दर्जा प्राप्त होता है। बाल कल्याण पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट किया गया कि केवल कानूनी रूप से स्वतंत्र बच्चे—जैसे अनाथ, परित्यक्त अथवा स्वेच्छा से सौंपे गए बच्चे—को ही दत्तक ग्रहण के लिए रखा जाता है, जिससे बच्चों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता विमलेश कुमार तथा पराविधिक स्वयंसेवक मो. निजाम और मो. मोअज्जम की सक्रिय सहभागिता रही। उन्होंने उपस्थित लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी।


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