सुपौल। राघोपुर थाना क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। संध्या समय जिला स्तरीय धावा दल ने विभिन्न होटलों एवं प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया।
इस दौरान नगर पंचायत सिमराही स्थित एक होटल से नाबालिग बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। निरीक्षण के क्रम में टीम ने सिमराही बाजार के लक्की रायजी होटल में कार्यरत एक किशोर को काम करते पाया। जांच में उम्र कम होने की पुष्टि होने पर उसे बाल श्रमिक की श्रेणी में पाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि होटल संचालक द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) का उल्लंघन किया गया है। इसे गंभीर और संज्ञेय अपराध मानते हुए धावा दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाल श्रमिक को मुक्त कराया।
मुक्त कराए गए बालक को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुपौल स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उसके पुनर्वास की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही होटल संचालक अमरदीप राय के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
इस अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राघोपुर, प्रतापगंज, पिपरा एवं बसंतपुर के अधिकारी शामिल थे। वहीं राघोपुर थाना की पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही।

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